|
महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
ऑफ्टरकेयर (पश्चातवर्ती देखरेख) हेतु वित्तीय सहायता
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) की धारा 2(5), धारा 46
और नियमावली के नियम 25 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के दृष्टिगत संस्थागत देखरेख में रहने वाले बच्चों
के 18 वर्ष पूरा करने और ऐसी स्थिति में बाल देख रेख संस्था छोड़ने / वर्तमान में पश्चात्वर्ती देखरेख में
सम्मिलित होने पर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया से समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए
वित्तीय सहायता |
|